Saturday, September 6, 2014

सरकार से मांगा जवाब

शिक्षा विभाग द्वारा नौवीं कक्षा में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा लिए जाने के संबंध में जारी अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार की अधिवक्ता जुबेदा बेगम से कहा है कि वह चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब एक हलफनामे के रूप में दायर करें। मामले की सुनवाई 24 नवंबर को होगी। 1ज्ञात हो कि 14 वर्षीय रवीना बाकुनी ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर की थी कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2014 के शैक्षणिक सत्र में अधिसूचना जारी की है कि दिल्ली के किसी भी स्कूल में नौवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले अन्य राज्यों के छात्रों को प्रवेश परीक्षा देना अनिवार्य है। उसने उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सरकारी स्कूल से आठवीं कक्षा पास की है। उसने यहां पर नौवीं में दाखिला लेने के लिए आवेदन किया तो शिक्षा विभाग की ओर से तीन बार उसकी प्रवेश परीक्षा ली गई। वह हर बार फेल हो गई। इस कारण सरकारी स्कूल में दाखिला देने से इन्कार कर दिया गया। दिल्ली सरकार की अधिसूचना उसके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करती है। इस अधिसूचना को रद कर उसे सरकारी स्कूल में दाखिला देने का निर्देश दिया जाए।



दैनिक जागरण - दिल्ली जागरण सिटी , 6 सितम्बर 2014

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