दैनिक जागरण , पेज-6, 27 जुलाई 2014
अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के जरिए याचिका दायर कर मांग की है कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि उसका निशुल्क इलाज किया जाए। बच्चे का अप्रैल, 2013 से इलाज चल रहा है। उसकी जान को खतरा है और उसे तुरंत बोन-मैरो ट्रासप्लांट की जरूरत है। परंतु दिल्ली सरकार ने उसका निशुल्क इलाज कराने से मना कर दिया है। उसके माता-पिता उसके इलाज का खर्च उठाने में नाकाम हैं। बच्चे के पिता अफगानिस्तान से आए सिख शरणार्थी हैं।
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