सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने हाईकोर्ट से कहा कि अदालत आने वाले मरीजों को निशुल्क इलाज मिल जाता है लेकिन हजारों मरीज ऐसे हैं जो अदालत नहीं आ पाते हैं जिससे उन्हें इलाज नहीं मिल पाता।
हिंदुस्तान (दिल्ली), 22.06.2015, page-4
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