Friday, November 27, 2015

अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर हनुमान को आईएलबीएस में निशुल्क इलाज देने की मांग की थी। अस्पताल ने निशुल्क इलाज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि हनुमान की आर्थिक स्थिति काफी खराब है और वह इलाज का खर्च उठाने में अक्षम है। साथ ही कहा कि उसकी पत्नी किसी तरह सिलाई करके 100 से डेढ़ सौ रुपये कमाती है, ऐसे में इस बीमारी का इलाज खर्च उठाना संभव नहीं है।
Hindustan (Delhi) - 27.11.2015 - Page-2


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