Tuesday, January 20, 2015

अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा की हमारे सविधान ने धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के भेदों को दरकिनार कर सभी नागरिको को समान अधिकार दिए है l अब शिक्षा का अधिकार भी नागरिको के मौलिक अधिकारों में शामिल हो गया है l निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क़ानून का फायदा उढ़ाकर हमें 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालक-बालिकायो को शिक्षित करना चाहिए l उन्होंने कहा की इस कानून के सफल क्रियान्वन के लिए हमें प्रशासनिक मशीनरी पर दवाब बनाये रखना चाहिए क्यूंकि सरकारी मशीनरी इस कानून के क्रियान्वन को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है l
सलाम मेवात अखवार - अलवर - जनवरी - I 2015, पेज - I


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