इस मामले में अवकाश प्राप्त जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ने अपनी सातवीं रिपोर्ट हाईकोर्ट में गत सप्ताह पेश की थी। इस तरह से अब तक करीब 441 स्कूलों को करीब दो सौ करोड़ रपए अभिभावकों को बढ़ी फीस लेने के चलते ब्याज सहित वापस करने होंगे। इस मामले में सोशल ज्यूरिस्ट संस्था के सलाहकार एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने अनुचित फीस वापस करने की मांग करते हुए अभिभावकों की तरफ से याचिका दायर की थी।
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