Thursday, September 18, 2014

दाखिले से मना करने पर होगी कार्रवाई

अमर उजाला दिल्ली, 08 सितम्बर 2014, पेज - 8



अदालत ने यह निर्देश सोशल ज्यूरिस्ट एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याची के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने खंडपीठ को बताया कि 8 सितंबर को उनके पास मयूर विहार के पास यमुना खादर में रहने वाले 6 से 14 साल के 13 बच्चे आए व उन्होंने बताया कि उनके पास रिहायशी प्रमाणपत्र नहीं है। सरकारी स्कूल में इसी आधार पर उन्हें दाखिला देने से मना कर दिया है। अधिवक्ता ने कहा कि इसके बाद उन्होंने क्षेत्र में जाकर पता किया तो जानकारी मिली कि ऐसे 81 बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दाखिला नहीं दिया जा रहा।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने दिल्ली सरकार, एमसीडी व अन्य को ज्ञापन देकर जानकारी दी और बच्चों को दाखिला देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी जवाब तक नहीं दिया। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क व जरूरी शिक्षा पाने के हकदार हैं और उनको दाखिला न देकर कानून का खुला उल्लंघन किया जा रहा है।

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