उल्लेखनीय है कि छात्र नजराना ने अधिवक्ता अशोक
अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर कर नौंवी कक्षा में दाखिला दिलाए जाने की
मांग की थी और साथ ही दिल्ली सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी थी जिसमें
कहा गया था कि नौंवी कक्षा में अन्य राज्यों से आकर दाखिला लेने वाले
छात्र-छात्रओं को प्रवेश परीक्षा देना अनिवार्य है।
दैनिक जागरण, दिल्ली, 14 सितम्बर 2014, पेज-7
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