हिन्दुतान दिल्ली, 4 सितम्बर 2014, पेज -5
चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ के समक्ष
स्कूलों की ओर से एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल ने यह याचिका दाखिल की है। पीठ ने
याचिका पर बुधवार को कोई आदेश पारित किए बगैर सुनवाई के लिए अगली तारीख तय
की है। याचिका में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने लिए दिल्ली सरकार
द्वारा तैयार ‘दिल्ली के बच्चों के लिए निशुल्क एवं शिक्षा नियम -2011 के
नियम 8 को रद्द करने की मांग की गई है। अखिल भारतीय अभिभावक महासंघ के
अध्यक्ष अधिवक्ता अशोक अग्रवाल का कहना है कि हम इसका विरोध करेंगे।
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