उल्लेखनीय है कि स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस में वृद्धि करने पर कुछ अभिभावकों ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के सभी स्कूलों के खातों की जांच कर मामले की तह तक जाने के लिए जस्टिस अनिल देव कमेटी का गठन किया था।
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