पीठ ने यह आदेश गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है। उन्होंने एकल पीठ के फैसले को रद्द कर सरकारी जमीन पर बने अल्पसंख्यक स्कूलों को समाज के सभी ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग के बच्चों को निशुल्क कोटे में दाखिला सुनिश्चित करने का आदेश देने की मांग की है।
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