हाई कोर्ट ने दो दिन
में दाखिला देने का दिया था आदेश
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : यमुना खादर
क्षेत्र के 81 बच्चों को बिना जन्म प्रमाण पत्र और राशन कार्ड के शिक्षा विभाग ने
हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद एक बार फिर से दाखिला देने से इन्कार कर दिया है।
जिसके चलते बच्चों की तरफ से सोशल ज्यूरिस्ट नामक संस्था के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल
ने शिक्षा निदेशक पदमिनी सिंगला को अदालत के आदेशों की अवमानना का नोटिस जारी किया
है। अगर इस नोटिस का जवाब नहीं मिलता है तो जल्द ही
इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला दायर किया जाएगा। 1अधिवक्ता अशोक अग्रवाल
ने शिक्षा निदेशक को भेजे अदालती आदेशों की अवमानना के नोटिस में कहा है कि
न्यायालय के इस आदेश के संबंध में निदेशालय को 22 सितंबर को अवगत करा
दिया गया था। निदेशालय इस आदेश को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। परंतु दो सप्ताह
का समय बीतने के बाद भी इस आदेश का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में जानबूझकर
न्यायालय के आदेश को न मानना अदालत की अवमानना है। जिसके लिए निदेशालय को दंडित भी
किया जा सकता है। ज्ञात हो कि 17 सितंबर
को हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ ने
इस मामले में त्वरित न्याय का उदाहरण देते हुए मात्र दो सुनवाई में ही दायर याचिका
का निपटारा कर दिया था। खंडपीठ ने सरकार को कहा था कि वह दो दिन के भीतर सभी
बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दे।
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