Tuesday, October 21, 2014


याचिकाकर्ता के एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने कहा कि जिन स्कूलों को पब्लिक लैंड दी गई है और लीज में यह शर्त है कि ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के लिए रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि ऐसा करना बाध्यकारी है। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जी. रोहिणी की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में दाखिल याचिका पर दिल्ली सरकार, डीडीए व संबंधित स्कूल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने तीन नवंबर तक इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। 


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